CG PM Awas Mitra Vacancy 2024– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को माह मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक आवासहीन परिवारों को साफ-सुथरे रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए, हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 समर्पित मानव संसाधन की सेवा लेने का निर्णय लिया जाना है। समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
1. क्लस्टर निर्माण
जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जावेगा। प्रत्येक समूह में 01 ‘समर्पित मानव संसाधन रखने का प्रयास किया जावें यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा, परंतु यह ध्यान रखा जाए की कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा।
2. शैक्षणिक योग्यता
- बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी ‘समर्पित मानव संसाधन’ चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम. ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- “समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।
- “समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत् आवास मित्र, महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT), बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते है।
3. चयन का आधार
अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-
- हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 65 अंक
- बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण 15 अंक
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र 20 अंक
- बेयर फुट टेक्निशियन (BFT)- 10 अंक
- महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी 10 अंक
4. आवेदन
जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
5. आयु
‘समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
6. चयन समिति
जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।
जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में ‘समर्पित
7. प्रोत्साहन राशि
समर्पित मानव संसाधन को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी :-
- ‘समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
- 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात्
- 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात् ।
- 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की / दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।
जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में ‘समर्पित मानव संसाधन के रुप में ली जावेगी।
8. राशि का भुगतान
‘समर्पित मानव संसाधन को सेवा के बदल दा जान वाला प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 1.7% Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।
9. समयावधि
समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना 9 अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
10. अवधि की गणना
‘समर्पित मानव संसाधन के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
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