PMAYG Recruitment Bilaspur 2024 Notification, Posts, Application Fee. Important Dates, Age Limit, Qualification, Apply Links.
PMAYG Recruitment Bilaspur 2024 छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक / एफ 3-1 /22-2/ 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.08.2024 में दिए गए स्वीकृति के आधार पर संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. / 1251 / PMAY-G / स्था/31/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.09.2024 माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिले में लेखापाल एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 10.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है ।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं।
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
PMAYG Recruitment Bilaspur 2024
WWW.SARKARIJOBCG.COM
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि | 26-09-2024 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 10-10-2024 |
आवेदन शुल्क
वर्ग | शुल्क |
सामान्य | ₹ 0 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | ₹ 0 |
अनुसूचित जाति | ₹ 0 |
अनुसूचित जनजाति | ₹ 0 |
दिव्यांग | ₹ 0 |
आयु सीमा
न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
अधिकतम आयु | 35 वर्ष |
PMAYG Recruitment Bilaspur 2024
पोस्ट विवरण
क्र. | पदनाम | संख्या |
01 | लेखापाल (Accountant) | 01 |
02 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 01 |
शैक्षणिक योग्यता
लेखापाल
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार
वाणिज्य में स्नातक एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/ डिप्लोमा.
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार
- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10 + 2) परीक्षा उत्तीर्ण
अथवा
कक्षा दसवीं में परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा - डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).
आवेदन कैसे करें
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से दिनांक 10.10. 2024 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे । व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे । निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से दिनांक 10.10. 2024 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 सितम्बर 2024 के आधार पर की जावेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।
- आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1 / 2012 / 1-3 दिनांक 31 दिसबंर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।
- संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
- सर्वोच्च अंक अर्जित करनें वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा ।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करनें का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।
- आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर जिला बिलासपुर के सूचना पटल, जिले के जनपद पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट https://bilaspur.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
- प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।
- दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेगे।
- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अटल नगर नया रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।
महत्वपूर्ण लिंक
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