लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर भर्ती 2024 Livelihood College Narayanpur Recruitment

लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर भर्ती 2024 Livelihood College Narayanpur Recruitment 
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, नारायणपुर में कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु द्वितीय आमंत्रण "रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)" प्रकाशित करने बाबत्।

लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर भर्ती 2024 Livelihood College Narayanpur Recruitment

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, नारायणपुर मे कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु द्वितीय आमंत्रण "रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)" के संबंध में विज्ञापन का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित् है। कृपया संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

प्रकाशन पश्चात्, देयक की दो प्रतियों में प्रकाशित नमूना के साथ इस कार्यालय को प्राप्ति पश्चात्, भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, नारायणपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु द्वितीय आमंत्रण "रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)" दिनांक 19/11/2024 अपरान्ह 05:00 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19/11/2024 को सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र खोलने की तिथि 20/11/2024 को प्रातः 11 बजे से बजे

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला नारायणपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है -

सेक्टर का नाम

  1. Infrastructure Equipment 
  2. Food Processing 
  3. Telecom
  4. Green Jobs

रिमार्क

छ. ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ०ग० राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा।

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं


  1. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो शिक्षण / प्रशिक्षण / व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 2013/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एण्ड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत् पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से पूर्व का हो) एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने का अनुभव हो।
    या
  2. राज्य सरकार / भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विभाग कार्यक्रमो का संचालन कर रहा हो।

सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा प्रति सेक्टर राशि रू. 10,000/- (अक्षरी राशि रू. दस हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट "प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर" के पक्ष में देय होगा। चयनित ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता का बैंक ड्राफ्ट रोककर शेष ट्रेनिंग पार्टनर / प्रशिक्षण प्रदाता को वापस कर दिया जायेगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे। उक्त राशि अनुबंध अवधि तक के लिए कार्यालय में जमा रहेगा।

चयनित संस्थाओं को छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाईडलाइन के परिशिष्ट "अ" की कंडिका 13 अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व 50,000/- (अक्षरी राशि रूपये पच्चास हजार मात्र) की बैंक गारटी अनुबंध की स्थिति में "कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर" के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

  • प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 10-30/2019/कौ.वि./42 दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना / मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई दिशा-निर्देश के अनुरूप होगा।
  • संस्था को पूर्व में राज्य शासन /केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रू. के स्टांप में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा)
  • चयनित संस्था को कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो तीन वर्ष के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
  • चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानकों के तहत् एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
  • चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नहीं होगा।
  • प्रशिक्षणार्थियों के लिए induction kit (Uniform, ID card & Study materials) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा। 
  • चयनित संस्था को अनिवार्य रूप से छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्रशिक्षण के बाद शिक्षाणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा।
  • सस्था के पास सेक्टर अनुरूप कोर्स में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप कोर्स विशेष हेतु एवं सॉफ्ट रिकल प्रशिक्षण हेतु योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु कोर्स अनुरूप निर्धारित उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो।
  • ट्रेनिंग पार्टनर को स्वयं के द्वारा रखे गये प्रशिक्षकों का मानदेय राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार देना अनिवार्य होगा।
  • चयनित संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा कॉलेज परिसर में सेक्टर/व्यवसाय विशेष हेतु लैब की स्थापना ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्ति राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  • चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला नारायणपुर के प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
  • चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा तथा इसके लिए संस्था को कॉलेज में अनुबंध अवधि तक के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था करनी होगी।
  • प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी संस्था की ही होगी। प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को 03 माह के भीतर नियोजित करना होगा। 03 माह पश्चात् नियोजित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण शुल्क का क्लेम नहीं किया जा सकेगा। नियोजन पश्चात 03 माह तक नियोजन ट्रेकिंग की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
  • राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियोजन से संबंधित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा, जिसमें समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावेगा।
  • आवासीय प्रशिक्षण का निर्धारण लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा, इसके अतिरिक्त यदि ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है तो इस स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु आवास सुविधा व भोजन की व्यवस्था (चाय, नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन) की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
  • गैर आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में यदि चयनित संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों के आवागमन की व्यवस्था की जाती है तो इसके वहन की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
  • अर्थदण्ड यदि ट्रेनिंग पार्टनर अपने शेड्‌यूल के अनुसार कार्यों में लापरवाही किये जाने पर अर्थदण्ड के भागी  होगें, जो न्यूनतम 5 प्रतिशत की राशि हो सकता है, का निर्धारण कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज नारायणपुर द्वारा किया जावेगा।
  • चयनित सस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है, कि प्रशिक्षण गुणवतायुक्त नहीं हो, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। 
  • इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के code of conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।
  • यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थायी होगा तथा यह अनुबंध दोनो पक्षो द्वारा 01 माह पूर्व सूचना देकर निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा सकती है। परंतु प्रशिक्षण के दौरान यदि ट्रेनिग पार्टनर की ओर से अनुबंध समाप्त किया जाता है तो उक्त बैच की ट्रेनिंग पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
  • किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला नारायणपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।


ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

  • चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव, ट्रेनिंग गुणवत्ता, नियोजन की जानकारी, प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्डो को प्राथमिता दी जावेगी।
  • प्रत्येक संबंधी दस्तावेज का सत्यापित होना अनिवार्य है अन्यथा दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
  • आवेदित संस्थाओं को आवेदन किये गये संबंधित कोर्स में प्रशिक्षण संचालन हेतु संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देनी होगी. जो पॉवरपाइन्ट के माध्यम से तैयार कर हार्डकापी एवं साफ्ट कापी में संलग्न की जानी होगी। जिसमें पाठ्यक्रम के प्लान का ब्रेकअपस, कंटेंट डिलीवरी, मोबलाईजेशन, काउंसलिंग, प्रशिक्षण, नियोजन हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना को सम्मिलित किया जावे।
  • ट्रेनिंग पार्टनर का चयन Score Matrix में वर्णित मापदण्डों में मूल्यांकन एवं सत्यापन के तुलनात्मक अध्ययन केरि आधार पर किया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19/11/2024 सायं 05:00 बजे तक 
रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि 20/11/2024 प्रातः 11 बजे

  • आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 19/11/2024 को सायं १६:०० बजे तक कार्यालयीन दिवस में स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों को अमान्य कर दिया जावेगा। दिनांक 20/11/2024 को प्रातः 11:00 बजे बजे आवेदनों को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में चयन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जावेगा। जिसमें आवेदक स्वयं / प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आवेदन खोलने की तिथि संबंधी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
  • प्रत्येक सेक्टर हेतु आवेदन प्रपत्र राशि रूपये 1000.00 (अक्षरीय- एक हजार रूपये मात्र) शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिफण्डेबल है (जो प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज के नाम म से से देय देय होगा) द्वारा भुगतान कर शासकीय वेबसाईट www.narayanpur.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
  • ऑनलाईन डाउनलोड प्रपत्र हेतु आवेदन शुल्क राशि रूपये 1000.00 (अक्षरीय- एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट रूचि की अभिव्यक्ति के आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • संस्थाएं प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन लिफाफ 'अ' एवं 'ब' अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
  • लिफाफा 'अ' में अमानत राशि 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो कि प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज नारायणपुर के पक्ष में जारी हुआ हो, एवं लिफाफा ब में संस्था/एन.जी.ओ./ ट्रेनिंग एजेंसी/फर्म आदि के दस्तावेज / जानकारी (परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' संबंधी विवरण)। 
  • आवेदन लिफाफा के ऊपर 'सेक्टर का नाम', 'आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित लिफाफा में बंद कर दिया जाएगा।
  • आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि व समय तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, एजुकेशन हब, गरांजी, बखरूपारा, जिला-नारायणपुर, पिन 494661 में केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से ही जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन अस्वीकार्य होंगे।

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