CGPSC SI Recruitment 2024: Apply Online Form
सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमाण्डर [गृह (पुलिस) विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/10/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों की जांच की जाएगी।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/10/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/11/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा न गया हो तो ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य दिनांक 25/11/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 27/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विसाग के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-
पदों का विवरण
क्र. | पदनाम | संख्या |
---|---|---|
1 | सूबेदार | 19 |
2 | उप निरीक्षक | 278 |
3 | उप निरीक्षक (विशेष शाखा) | 11 |
4 | प्लाटून कमाण्डर | 14 |
5 | उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) | 4 |
6 | उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) | 1 |
7 | उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) | 5 |
8 | उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) | 9 |
उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्तम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।
राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।
महत्वपूर्ण टीप
- विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट-तीन में उल्लेखित है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य
- पद का नाम सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमाण्डर
- सेवा श्रेणी अराजपत्रित (तृतीय कार्यपालिक)
- वेतन मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स लेवल-08
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-
- सुबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर पद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि।
- उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) पद- शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
- उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) पद- शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए)/ बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
शारीरिक अर्हताएं
- ऊँचाई
108 से.मी. या उससे अधिक (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)
153 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये) - सीना बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। (महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।)
- अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी में नोंक-नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फलैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी। साथ ही समी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 0/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए।
परिवीक्षा अवधि
- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
महत्वपूर्ण नोटः-
- अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का 'प्रमाण-पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
निर्धारित आयु सीमा
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो. परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-3/2024/दो-गृह / रापुसे दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों. किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी.