महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् जिला- गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही, राजनांदगाँव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर-चाँपा, कबीरधाम, बलरामपुर रामानुजगंज, जशपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, रायगढ़, बस्तर एवं कोरबा हेतु लोकपाल पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, इस हेतु विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् राज्य के 16 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
पद का नामः- लोकपाल
रिक्त पदों की संख्याः- 16
जिले का विवरणः- गौरेला पेन्ड्रा-मरवाही, राजनांदगाँव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर-चाँपा, कबीरधाम, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, रायगढ़, बस्तर एवं कोरबा।
आवेदन संबंधी अनर्हताएँ / अर्हताएँ / नियम-शर्तेंः-
अनर्हताएँ:-
1) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
2) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/आजीविका से जुड़ा / जुडी हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके।
3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय / विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, के परिपत्र क्रमांक M-11015/112022-RE-III (380157), दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा जारी Revised guidelines on Ombudspersons and Appellate authority reg. में उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।
4) आवेदित पद पर (अर्थात् लोकपाल पद पर) पूर्व में कार्य कर चुका / चुकी हो।
5) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता (पतन) से जुड़ा हो।
6) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति का सदस्य हो।
7) शारीरिक रूप से अक्षम हो।
अर्हताएँ:-
- आवेदन के समय आवदेक की आयु 66 वर्ष से कम हो।
- लोक-प्रशासन (Public Administration), विधि (Law) अकादमिक (Academic). समाजकार्य (Social Work) या प्रबंधन (Management) में से किसी एक में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव ।
- उपरोक्त क्षेत्रों में अनुभव के साथ ही "आमजन अथवा सामाजिक संगठन" के साथ कार्यानुभव की योग्यता अनिवार्यता ।
नियम एवं शर्तेः-
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिलों में, लोकपाल की नियुक्ति की जानी है। लोकपाल की मार्गदर्शिका के अनुसार लोकपाल का कार्य पूर्णतः सामाजिक सेवाभाव का है, इसलिये जीवन निर्वाह के उद्देश्य से लोकपाल पद हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं होगा। लोकपाल को फीस के रूप देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रुपये 45,000/- (पैतालीस हजार रूपये) मात्र के अध्यधीन प्रत्ति बैठक (Per Siting) रुपये 2.250/- (दो हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की दर से देय होगा अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- लोकपाल के रूप में दी जाने वाली सेवा, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा नहीं मानी जावेगी। अतः लोकपाल के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति को शासकीय सेवा का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
- आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी एवं आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित होनी चाहिये।
- लोक-प्रशासन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने कार्यानुभव संबंधी दस्तावेजों के माध्यम से लोक प्रशासनिक अनुभव को सिद्ध करना होगा।
- अकादमिक क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को कम से कम 10 वर्षों के श्रेष्ठ अकादमिक क्रियाकलापों की जानकारी अपने आवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
- समाज सेवा कार्य क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ कम से कम 10 वर्षों के उत्कृष्ट समाज सेवा कार्य (जिसमें वर्षवार समाज सेवा कार्य के विषयों लाभार्थियों एवं अनुदान की स्थिति स्पष्ट करनी होगी) का उल्लेख करना होगा। इस हेतु प्राप्त पुरस्कारों अथवा प्रशस्ति पत्रों या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- विधि क्षेत्र में अनभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के अंतर्गत सामाजिक हित में वाद किये गये प्रकरणों सह निष्कर्षों का विवरण देना होगा। केवल अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ द्वारा अनुभव संबंधी जारी अनुभव प्रमाण पत्र चयन हेतु पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ही विधिक जागरूकता के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रबंधन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने कार्यानुभव संबंधी दस्तावेजों के माध्यम से अनुभव को सिद्ध करना होगा।
- अगर वह इस पद (लोकपाल के) अधिकार के तहत् दी गई शक्ति का दुरूपयोग करते हुये पाया जाता/जाती है अथवा किसी भी कानून अंतर्गत दोषी पाये जाने की दशा में पद से पृथक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में वैतनिक रूप से कार्यस्तु आवेदक आवेदन हेतु अपात्र होंगे।
- आवेदक जहाँ निवास कर रहा है. उस जिले के लिए आवेदन करें। जिला मुख्यालय अथवा निकटस्थ क्षेत्र, जहाँ आवेदक को अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादन में सुविधा हो सकती है, को ध्यान में रखते हुये चयन में वरीयता दी जावेगी। निवास स्थल/मूल निवारा से कार्यालय लोकपाल तक आने-जाने हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदक जिस जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, उसे उस जिले का नाम लिखना अनिवार्य होगा। जिले का नाम आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- आवेदन पत्रों के साथ समस्त प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदकों को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्ष, रिक्त पद से संबंधित जिला अथवा पड़ोसी जिला का निवासी होने पर सामाजिक क्षेत्र से जुडाव एवं अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।
- आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में एवं संगत दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।
- आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 14/11/2024 की संध्या 5:00 बजे तक सिर्फ स्पीट पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखें कि,
जिला ……………. हेतु लोकपाल पद के लिये आवेदन
अनुभव का क्षेत्र …………… - आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किया जावेः-
"आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) पिनकोड-492101"
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