बिलासपुर पी.एम. श्री स्कूल योजना (समग्र शिक्षा) के तहत खेल शिक्षक की भर्ती Sports Teacher Recruitment


बिलासपुर पी.एम. श्री स्कूल योजना (समग्र शिक्षा) के तहत खेल शिक्षक की भर्ती Sports Teacher Recruitment

बिलासपुर पी.एम. श्री स्कूल योजना (समग्र शिक्षा) के तहत खेल शिक्षक की भर्ती Sports Teacher Recruitment : जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 08 पीएमश्री विद्यालय में 31 मार्च 2025 तक के लिए अंशकालिक योग / खेल शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति किया जाना है इस हेतु न्यूनतम शारीरिक शिक्षा या योग शिक्षा में स्नातक डिग्री अनिवार्य है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर छ. ग.

उपरोक्त पद इस हेतु इच्छुक आवेदक के आवेदन पत्र दिनाँक 22/11/2024. जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल जिला पंचायत भवन, बिलासपुर, 495001 छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे / अमान्य होंगे। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी। आवश्यक योग्यता एवं अन्य जानकारी, आवदेन पत्र प्रारुप जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा (प्रा०) द्वित्तीय तल जिला पंचायत भवन बिलासपुर से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त कर सकतें है।

उपरोक्त पदों से संबंधित आवश्यक योग्यता, नियम एवं शर्ते तथा आवेदन का प्रारूप www.bilaspur.gov.in में उपलब्ध है।

पदों की संख्या 08


महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 11-11-2024
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि 22-11-2024

योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों हेतु दिशा निर्देश - 

  1. अंशकालीन योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिगी या योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है।
  2. संबंधित क्षेत्र में अनुभवी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
  3. कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त योग/ खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह रु0 10,000.00 (रु० दस हजार मात्र) देय होगा।
  4. कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
  5. कार्य पर रखा जाना पूर्णत अस्थाई होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
  6. आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकमत 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
  7. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से रखे गये उम्मीद्वार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
  8. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
  9. चयन अंशकालीन योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं के प्राप्तांकों का 25-25 प्रतिशत वेटेज एवं शारीरिक शिक्षा या योगा शिक्षा में स्नातक डिग्री का 50% वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।
  10. पीएमश्री विद्यालय में खेल शिक्षक / प्रशिक्षक पर कार्य अनुभव का 10 अंक बोनस दिया जावेगा।
  11. चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मी‌द्वार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
  12. टी.ए/डी.ए. एवं अन्य भत्तें की पात्रता नहीं होगी।
  13. एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
  14. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
  15. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
  16. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने / चयनित / कार्यरत् व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
  17. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
  18. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
  19. आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी।
  20. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा। 
  21. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 22/11/2024 को शाम 05 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला पंचायत परिसर विलासपुर में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

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